इंदौर
वाहनों में अमानक नंबर प्लेट लगाने तथा मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तीव्र/कर्कश आवाज निकालने वालों के विरूद्ध होगी कार्रवाई
Paliwalwaniइंदौर : इंदौर शहर में आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा अपराध नियंत्रण तथा सुरक्षित एवं सुखद यातायात को दृष्टिगत रखते हुये वाहनों में अमानक नंबर प्लेट लगाने तथा मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर तीव्र/कर्कश आवाज निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
पुलिस आयुक्त श्री मिश्र द्वारा जारी यह आदेश 15 मई 2022 तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार निर्देश दिये गये हैं कि नगरीय पुलिस जिला इंदौर में वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करने वाले/पेंट करने वाले समस्त व्यक्ति/प्रतिष्ठान, परिवहन विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार ही नंबर प्लेट तैयार कर वाहनों पर लगायें। अमानक नंबर प्लेट बनाने, अपने वाहनों में अमानक नंबर प्लेट लगवाने और वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान/गैरेज संचालक, किसी भी प्रकार के वाहनों में साइलेंसर को मॉडिफाई कर तीव्र/कर्कश ध्वनि निकालने वाले साइलेंसर नहीं लगायें। साइलेंसर को मॉडिफाई करने वाले और इसका उपयोग करने वाले इस निषेधाज्ञा के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे।