दिल्ली

कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50 हजार रुपये : आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर प्रक्रिया से होगा

paliwalwani.com
कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50 हजार रुपये : आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर प्रक्रिया से होगा
कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50 हजार रुपये : आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर प्रक्रिया से होगा

मुआवजे का वितरण ज़िला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी DDMA के ज़रिए होगा. राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी

नई दिल्ली.  कोरोना से हुई हर मौत के लिए न्यूनतम 50 हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा. यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) ने तय किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2021को NDMA को यह जिम्मेदारी सौंपी थी. अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि NDMA ने मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है. मुआवजे की राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी.

ये भी पढ़े : बंद होगा व्हाट्सप्प! 1वम्बर से इन स्मार्टफोन में नहीं चलेगा WhatsApp, कही आपका फ़ोन तो शामिल तो नहीं देखे लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. दोनों का कहना था है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है. पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा था. 30 जून 2021 को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है. लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था. 2 जजों की बेंच ने फैसले में इस बात को दर्ज किया था कि महामारी के दौरान इलाज की बेहतर सुविधा और ज़रूरतमंदों तक भोजन और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने में केंद्र और राज्यों को काफी खर्च करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़े : बंद होगा व्हाट्सप्प! 1 नवम्बर से इन स्मार्टफोन में नहीं चलेगा WhatsApp, कही आपका फ़ोन तो शामिल तो नहीं देखे लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) से कहा था कि वह 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे. NDMA ने बाद में कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी. अब कोर्ट के फैसले के करीब 12 हफ्ते बाद उसने मुआवजे पर निर्णय लिया है. NDMA की तरफ से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि मुआवजे का वितरण ज़िला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) के ज़रिए होगा. मृतक के परिवार की तरफ से आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर DDMA उसका निपटारा कर देगा. मुआवजा आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर प्रक्रिया से होगा.

ये भी पढ़ें :  Mutual Funds Investment: करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, तो यहां जानिए कौन से फंड्स हैं निवेश के लिए बेहतर...!

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News
Trending News