दिल्ली
BH सीरीज से शुरू होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर, 15 राज्यों में शुरू
Paliwalwaniनई दिल्ली: देशभर के वाहन मालिकों को केंद्र सरकार की ओर से एक खुशखबरी दी गई है. अब आप एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर अपने वाहन को एक से दूसरे राज्य बगैर किसी रोकटोक के ले जा सकते हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने शुक्रवार को कहा कि पूरे भारत में प्राइवेट वाहनों के ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के लिए अबतक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई भारत सीरीज (BH सीरीज) शुरू की है.
वाहन के री-रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं
सरकार ने अगस्त में एक नई वाहन रजिस्ट्रेशन रिजीम को नोटिफाई किया था. इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसफर होने पर अपने वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भारत सीरीज के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर मुहैया होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं.’
स्क्रैपिंग सेंटर होंगे तैयार
सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि नई नेशनल व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्यों में वाहन कबाड़ केंद्र (स्क्रैपिंग सेंटर) तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘हमें पहले ही गुजरात से एक आवेदन मिला है, हम असम से एक और आवेदन की उम्मीद कर रहे हैं.’
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में कहा था कि जो नए वाहन राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ के लिए देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे.