लोन रिकवरी एजेंट नहीं कर सकेंगे बदसलूकी : 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम
📅 30 May 2026, 10:59 AM
•
✍️ paliwalwani
•
⏱️ 2 मिनट में पढ़ें
नई दिल्ली. कर्ज वसूली के दौरान ग्राहकों के साथ होने वाली बदसलूकी, धमकी और देर रात फोन कॉल्स पर अब सख्ती होने जा रही है। Reserve Bank of India ने लोन रिकवरी एजेंटों के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने की तैयारी है।
नए नियमों के तहत रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को फोन या विजिट नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह की धमकी, गाली-गलौज, मानसिक दबाव, सोशल मीडिया पर बदनाम करना या जबरदस्ती करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
आरबीआई के प्रस्तावित नियमों में यह भी कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी को अपने रिकवरी एजेंटों का सत्यापन करना होगा और केवल प्रशिक्षित व प्रमाणित एजेंट ही रिकवरी का काम कर सकेंगे। रिकवरी से जुड़ी कॉल रिकॉर्ड करना भी जरूरी होगा।
अगर कोई एजेंट नियम तोड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था की मानी जाएगी। ग्राहक बैंक, पुलिस या बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
📲
चैनल से जुड़ें →
पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें
ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।
प्रमुख विषय:
संबंधित खबरें
सभी देखें →
एपस्टीन के साथ हरदीप पुरी की तस्वीरें वायरल : कांग्रेस ने पूछा- प्रतिनिधिमंडल के बाकी सदस्य कहां हैं...!
IDBI बैंक के कर्मचारियों ने किया भूख हड़ताल का ऐलान : देशभर की ब्रांचों में दो दिन की हड़ताल का नोटिस दिया
कच्चे माल और प्रमुख जिंस कीमतों में बढ़ोतरी से एफएमसीजी के परिचालन मार्जिन पर सितंबर तिमाही में दबाव पड़ने की आशंका
पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की प्रेस संगठनों ने की निंदा : दिल्ली में प्रदर्शन कवर कर रहे, पत्रकारों के फोन तथा उपकरण जब्त