दिल्ली
2000 के नोट बदलते समय पहचान पत्र जरूरी नहीं : SBI
Paliwalwani
नई दिल्ली :
देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक (एसबीआई) ने आज स्पष्ट किया कि उसकी शाखाओं में 2000 हजार रुपये के नोट को बदलते समय किसी भी तरह के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है.
एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) एस. मुरलीधरन की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक की सभी शाखाओं में बिना कोई स्लिप भरे ही दो हजार रुपए के नोट बदले जाएंगे. साथ ही नोट बदलते समय ग्राहक को अपना कोई भी पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं है.
मुरलीधरन ने कहा कि दो हजार रुपए के नोट बदलने के लिए जारी सर्कुलर में और कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. एसबीआई की सभी शाखाओं को लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है ताकि नोट बदलने का काम सुगम तरीके से संपन्न किया जा सके.