दिल्ली

सरकार ने दाल के आयातकों के लिए भंडारण की सीमा की खत्म

Paliwalwani
सरकार ने दाल के आयातकों के लिए भंडारण की सीमा की खत्म
सरकार ने दाल के आयातकों के लिए भंडारण की सीमा की खत्म

नई दिल्ली । सरकार ने दलहन के आयातकों के लिए भंडारण की सीमा खत्म कर दी है। मिलों तथा थोक कारोबारियों के लिए भी नियमों में ढील दी गई है। देश में प्रमुख दलहनों की कीमतों में कमी आने के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। अपने पूर्व के फैसले में बदलाव करते हुए सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अब स्टाक की सीमा 31 अक्टूबर तक सिर्फ तुअर, उड़द, चना और मसूर दाल पर लागू होगी। हालांकि, इन इकाइयों को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपने स्टाक की सूचना देना जारी रखना होगा।

थोक व्यापारियों के लिए स्टाक की सीमा 500 टन होगी। ऐसे कारोबार कोई भी एक दाल 200 टन से अधिक नहीं रख सकेंगे। वहीं, मिलों के लिए स्टाक की सीमा छह माह का उत्पादन या 50 फीसद की स्थापित क्षमता (जो भी अधिक हो) रहेगी। वहीं खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण की पांच टन की पूर्व सीमा लागू रहेगी। इस आदेश के विरोध में प्रदेश की अनाज मंडियों में हड़ताल हो गई थी। अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ और मप्र काबली चना एसोसिएशन ने सरकार को धन्यवाद दिया है।

 

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News
Trending News