अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद खुली हवा में लेंगे सांस : कोर्ट ने रखी ये 6 शर्तें, LG की भी हुई एंट्री
नई दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल पहले से ही अंतरिम जमानत पर हैं ऐसे में सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व देते हुए केजरीवाल को जमानत तो दे दी है लेकिन उन पर जो कड़ी शर्तें लगाई हैं, उसका मतलब यही निकलता है कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे।
कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को केजरीवाल की याचिकाएं खारिज करते हुए सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और जमानत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।
इन 6 शर्तों पर दी गई अरविंद केजरीवाल को जमानत
केजरीवाल को कैसे मिली जमानत?
HighLights
- अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
- सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और सरकारी कामकाज से दूर रहेंगे
- जमानत पर पीठ एकमत, गिरफ्तारी की वैधानिकता पर मतभिन्नता
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