दिल्ली
अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद खुली हवा में लेंगे सांस : कोर्ट ने रखी ये 6 शर्तें, LG की भी हुई एंट्री
paliwalwaniनई दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल पहले से ही अंतरिम जमानत पर हैं ऐसे में सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व देते हुए केजरीवाल को जमानत तो दे दी है लेकिन उन पर जो कड़ी शर्तें लगाई हैं, उसका मतलब यही निकलता है कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे।
कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 को केजरीवाल की याचिकाएं खारिज करते हुए सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और जमानत के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।
इन 6 शर्तों पर दी गई अरविंद केजरीवाल को जमानत
- अरविंद केजरीवाल मामले की योग्यता पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। ईडी मामलों में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी।
- वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे।
- केजरीवाल आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलती।
- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
- केजरीवाल को 10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। इतनी राशि के दो जमानती भी पेश करने होंगे।
केजरीवाल को कैसे मिली जमानत?
- शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहली शर्त में केजरीवाल को सीबीआई केस में जमानत देते हुए कहा है कि दस लाख के जमानती बंधपत्र और इतनी राशि के दो जमानती पेश करने पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
- कोर्ट ने कहा कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान आरोपी को लंबे समय तक कारावास में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है।
- हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कड़ी शर्तें लगाई हैं। शीर्ष अदालत ने दूसरी शर्त में कहा कि केस अभी ट्रायल कोर्ट में लंबित है, केजरीवाल सीबीआई केस के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
- पीठ ने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर अपने बारे में बखान की हालिया प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए यह शर्त आवश्यक है। हालांकि इसमें उन पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखने की कोई मनाही नहीं है।
- इसके अलावा कोर्ट ने शर्त तीसरी लगाई है कि केजरीवाल ट्रायल के जल्दी निपटारे के लिए ट्रायल कोर्ट को पूरा सहयोग देंगे। हर तारीख पर कोर्ट में पेश होंगे जबतक कि उन्हें पेशी से छूट न दे दी गई हो।
HighLights
- अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
- सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और सरकारी कामकाज से दूर रहेंगे
- जमानत पर पीठ एकमत, गिरफ्तारी की वैधानिकता पर मतभिन्नता