भोपाल
राशन कार्ड से स्मार्ट पीडीएस सिस्टम 1 मई से ऐसे लोगों का नाम कटेगा : पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य
paliwalwani
भोपाल. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि स्मार्ट पीडीएस एक मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है. मंत्री राजपूत ने पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल 2025 तक कराने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भी सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य है.
अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरूण शमी ने बुधवार को ई-केवायसी अभियान और न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ उपार्जन की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी कर दोहरे एवं मृत हितग्राहियों के नाम सूची से विलोपित करवायें. ई-केवायसी की सुविधा पीओएस मशीन पर उपलब्ध है.
मोबाइल ऐप से भी ई-केवायसी किया जा सकता है, एसीएस शमी ने इस कार्य में लगी टीम ग्राम/मोहल्ले में जाकर ई-केवायसी करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि ई-केवायसी अभियान के दौरान राशन वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए. इस कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अमले का भी सहयोग लिया जाये.
एसीएस शमी ने गेहूँ उपार्जन की प्रगति की जिलेवार समीक्षा की. उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्र पर बारदाना एवं हम्माल/तुलावटी की समुचित व्यवस्था करें. स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्रों में तौलकांटों की संख्या बढ़ाई जाये. उन्होंने निर्देशित किया कि जिन किसानों द्वारा स्लॉट बुक कर लिया गया है, उनसे उपज विक्रय के लिये सम्पर्क करें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड के गेहूँ का ही उपार्जन करें.
उपार्जित गेहूँ के परिवहन पर विशेष ध्यान दें, असामयिक वर्षा से उपार्जित गेहूँ की सुरक्षा सुनिश्चित करें. किसानों को बैठने के लिये छायादार स्थल, पेयजल एवं जनसुविधा की व्यवस्था करें. बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम अनुराग वर्मा, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.