भोपाल
मध्य प्रदेश में धीरे-धीरे फिर पाबंदी लागू : 20 से ज्यादा कोविड केस आने वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर रहेंगे बंद
Anil bagora_Lalit paliwalभोपाल । मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत ’वंदे मातरम’ के गायन के साथ शुरू हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल, खरगोन में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। आने वाले त्योहारो शबे बारात, ईस्टर, होली पर सामाजिक गेदरिंग प्रतिबंधित रहेगा। सभी जिलों को निर्देश क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक सभी धर्म के लोगो से करें बातचीत। कोरोना के इलाज में कोई कमी नही आने दी जाएगी। बिस्तरों की संख्या समुचित हैं, जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाई जाएगी। अवैध कालोनियों को वैध करने का लिया निर्णय, अवैध कालोनियों को नियमित करने का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया। अवैध कालोनियों को काटने वालो पर होगी कार्यवाही। 7 साल की सजा 10 लाख तक का जुर्माना। कालोनाइजर की संपत्ति कुर्क कर उस कॉलोनी का विकास करवाया जाएगा। कॉलोनी बनाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्यवाही। जिन शहरों में 20 से अधिक संक्रमित मरीज मिलेंगे वहां शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 50 लोग। रात 10 के बजाय रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू करने का फैसला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा। धर्म स्थल बन्द करने का फैसला भी जिलों में ही लिया जाएगा।
● मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा कोविड केस आने वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर रहेंगे बंद।
● रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी लगेगी पाबंदी खाने को पार्सल कर ले जाने की रहेगी सुविधा।
● शादी समारोह में 50 और सब यात्रा में 20 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल।
● सात शहरों के रेस्टोरेंटस पर लगी पाबंदी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगौन, रतलाम में पाबंदी।
● बैठकर भोजन करने पर रहेगी रोक। केवल टेक-अवे और होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे रेस्टोरेंट। भोपाल केबिनेट बैठक में मप्र सरकार ने लिए अहम निर्णय।
● पालीवाल वाणी नेटवर्क ब्यूरों-Anil bagora_Lalit paliwal...✍️