आबकारी में तय राजस्व से अधिक वसूलने के लिए ठेकेदारों पर अफसरों का नया पैंतरा
शराब ठेको की एक्साइज ड्यूटी के त्रैमासिक गणना में गड़बड़ी
भोपाल :
वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबकारी पॉलिसी में लागू नियम के तहत शराब ठेके में 85 % मदिरा उठाने के बंधन में एक्साइज ड्यूटी समायोजन पूर्ण होने के बावजूद अवैध रूप से जुर्माना वसूली हेतु नोटिस जारी.
ई-आबकारी लागू होने के बाद से जिले के आबकारी अफसर निहत्थे साबित हो रहें। नियमानुसार समायोजन गणना के सवाल पर सभी की दृष्टि ई-आबकारी की कंट्रोलर अथॉरिटी पर,,
आबकारी आयुक्त के दिनांक 21/10/2022 को जारी पत्र क्रमांक 928 के अनुसार बिंदु क्रमांक 2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि, लाइसेंसी द्वारा संबंधित शराब दुकान में पूर्व त्रैमास में न्यूनतम प्रत्याभूत राशि की मांग से अधिक उठाव किया गया है तो संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत राशि मांग से अधिक किए गए उठाव को भी इस त्रैमास की गणना में सम्मिलित किया जाए,
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