📅 Thursday, 08 October 2026 | 09:05 AM IST
लाइव सेंसेक्स: 72,638.70 ▼ -429.10 (-0.59%) • निफ्टी 50: 22,603.05 ▼ -173.05 (-0.76%) • 🪙 सोना 24K (10g): ₹148,810 • 🥈 चांदी (1kg): ₹227,400 • ☀️ उज्जैन: 28°C (साफ आसमान)
भोपाल

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा दर्ज

📅 06 December 2022, 01:51 AM • ✍️ Paliwalwani • ⏱️ 3 मिनट में पढ़ें
शेयर करें:
WhatsApp Facebook Twitter Telegram Instagram
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा दर्ज
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा दर्ज

भोपाल : भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल (श्री विधान महेश्वरी) द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है.

दिग्विजय सिंह द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के समक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के विरुद्ध यह आरोप लगाए थे कि श्री विष्णु दत्त शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आर एस एस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है.

दिग्विजय सिंह द्वारा श्री विष्णु दत्त शर्मा जी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था, जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया था एवं आम जनता के बीच श्री विष्णु दत्त शर्मा जी की उक्त आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी जिससे व्यथित होकर श्री विष्णु दत्त शर्मा जी द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर कर वांछित साक्ष्य प्रस्तुत की गई.

न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 5 दिसंबर 2022 में यह पाया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है, अतः न्यायालय द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है, जिसके अनुसरण में दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त करना होगी.

प्रकरण में आगामी दिनांक 11 जनवरी 2023 नियत की गई है.

📲

पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें

ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।

चैनल से जुड़ें →

संबंधित खबरें

सभी देखें →
WhatsApp हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें