उत्तर प्रदेश
खुशखबरी : सरकार इन लोगों को प्रतिमाह खातें में देगी 1000-1000 Rs.
Paliwalwaniउत्तर प्रदेश : केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक लोक कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं। पात्र लोग इसका लाभ प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यहां जिस स्कीम की बात की जा रही है. वह है दिव्यांग पेंशन योजना। इस योजना के तहत आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग लोगों को प्रति माह 1000 रुपये तक पेंशन देने का प्रावधान है।
यह पेंशन जन्मजात विकलांग और दुर्घटना के कारण विकलांग लोगों दोनों को दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने पात्र लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आवेदन करने की सुविधा दी है। इसके लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है।
पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति और सरकारी संस्थानों/घरों में मुफ्त रखरखाव को पात्र नहीं माना जाएगा। तो वही लोग आवेदन करते हैं। जिन्हें सरकार की ओर से किसी अन्य सहायता का लाभ नहीं मिलता है।
इसके अलावा, आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग पात्र लोगों के लिए यह योजना चलाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
जिसके बाद इस योजना में मिलने वाला पेंशन क्रेडिट हर महीने आपके बैंक खाते में जमा होता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ही मिलता है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार,
ग्रामीण क्षेत्रों में आय 46080 रुपये प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिलेगी।
सरकार की इस योजना के लिए ये जानना जरूरी
दिव्यांग योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और न्यूनतम 40% विकलांगता होना चाहिए। इसके अलावा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाज-वादी पेंशन या इसी तरह की अन्य किसी योजना के तहत,