Monday, 23 June 2025

उत्तर प्रदेश

वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला: काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 KM दायरे की मीट दुकानों को बंद करने का नोटिस

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वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला: काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 KM दायरे की मीट दुकानों को बंद करने का नोटिस
वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला: काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 KM दायरे की मीट दुकानों को बंद करने का नोटिस

वाराणसी नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम ने जिले के चौक क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में संचालित 26 मांस की दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। निगम ने उन्हें बंद करने का निर्देश दिया है क्योंकि वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि दुकानें बंद करने का निर्देश पिछले सालनगर निगम द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था। ये प्रस्ताव विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है।

दुकान मालिकों ने लगाया आरोप

दुकान मालिकों ने आरोप लगाया कि उनके लिए कोई उचित व्यवस्था किए बिना दुकानें बंद करने का निर्देश देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने कहा कि वाराणसी नगर निगम सदन द्वारा पारित प्रस्ताव का पालन नहीं करने पर यह उन्हें जारी किया गया दूसरा नोटिस है। इससे पहले इन्हें मार्च में नोटिस जारी किया गया था।

संतोष पाल ने कहा, “इस अभियान में हमने अब तक 26 दुकानों की पहचान की है और आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ स्थानीय पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है।”

मेयर अशोक तिवारी से मिला प्रतिनिधिमंडल

शुक्रवार को मीट दुकान मालिकों का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले में वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी से मिला और उनसे हस्तक्षेप की मांग की। मेयर अशोक तिवारी ने शनिवार को कहा कि पिछले साल वाराणसी नगर निगम ने सर्वसम्मति से मंदिर परिसर के दो किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने बताया कि जब शुरुआत में दुकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, तो उन्होंने व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्हें नया नोटिस जारी किया गया है।

मेयर ने कहा, “जब मीट दुकान मालिकों का एक प्रतिनिधिमंडल, मुझसे मिला तो मैंने उन्हें सूचित किया कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। मैंने उन्हें अपनी दुकानों के लिए वैकल्पिक स्थान खोजने की भी सलाह दी और उन्हें आश्वासन दिया कि नगर निगम उनके लिए जगह आवंटित करेगा। मैं किसी के व्यवसाय को बंद करने में विश्वास नहीं करता हूं।में विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे।”

मेयर ने बताया कि मांस की दुकान के मालिक बिना लाइसेंस के दुकान चला रहे थे। मांस की दुकानें नई सड़क, बेनियाबाग, शेख सलीम फाटक और अन्य इलाकों में स्थित हैं। वाराणसी नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने टिप्पणी नहीं की।

दुकान के मालिक ने लगाया परेशान करने का आरोप

हालांकि मीट की दुकान के मालिक और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य इकबाल अहमद ने आरोप लगाया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में चल रही शराब की दुकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र में शराब की दुकानों की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा उनकी दुकानों के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि दावा किया गया कि मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में दुकानों को बंद करने का कोई सरकारी आदेश नहीं है।

इकबाल अहमद ने दावा किया कि उन्हें जारी किए गए नोटिस में समाधान का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके बजाय नोटिस में निरीक्षण का हवाला दिया गया जिसमें पाया गया कि उनकी दुकानें बिना लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र के चल रही थीं। नोटिस में दुकानों के अंदर गंदगी की स्थिति को भी उजागर किया गया है, जिसमें खुलेआम मांस बेचा जा रहा है, जिससे सार्वजनिक अशांति पैदा हो रही है और संक्रामक रोग फैलने का खतरा पैदा हो रहा है। नोटिस में दुकान मालिकों को तुरंत अपनी दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया है।

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