राजसमन्द

विधानसभा आम चुनाव 2018-राजसमंद जिले में धारा 144 लागू-7 दिसम्बर तक प्रभावी

Suresh Bhat...✍️
विधानसभा आम चुनाव 2018-राजसमंद जिले में धारा 144 लागू-7 दिसम्बर तक प्रभावी
विधानसभा आम चुनाव 2018-राजसमंद जिले में धारा 144 लागू-7 दिसम्बर तक प्रभावी

जिला मजिस्ट्रेट श्यामलाल गुर्जर ने जारी किया आदेश

राजसमंद। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्रए निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट श्यामलाल गुर्जर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले भर में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश 7 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा। आदेशानुसार जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी डर एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक उपाय अमल में लाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक प्रदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, एमएलगन, बीएलगन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपा, चाकू, छुर्री, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख शेरपंजा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्युटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में तैनात अद्र्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्युटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

चुनाव में नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता

विधानसभा आम चुनाव में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण मोनिटरिंग से संबंधित एफएस, एईओ, एटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी आदि टीमों, कार्मिकों के लिए मानदेयध्यात्रा भत्ता के भुगतान के संबंध राजस्थान निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट दिशा.निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पदस्थापन क्षेत्र से बाहर लगने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, राजस्थान यात्रा भत्ता नियम अथवा अधिकारियों, कर्मचारियों के पैतृक विभाग में लागू नियमों के अनुसार जो भी लाभप्रद हो देय होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यात्रा भत्ता की अवधि अधिसूचना जारी होने से मतदान दिवस तक की अवधि से अधिक नहीं होगी। इन आधारों पर ही भुगतान सुनिश्चित करते हुए सभी दावों का निस्तारण किया जाएगा।

जिले में 101 सेक्टर आफिसर्स एवं 101 पुलिस अधिकारी नियुक्त

विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 101 सेक्टर आफिसर्स लगाए गए हैं। इनके साथ ही 101 पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। नियुक्त सेक्टर आफिसर्स एवं पुलिस अधिकारी विधानसभा आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता से संबंधित निगरानी के लिए संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशन में अपने आवंटित क्षेत्र में भ्रमण कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे। जिले में भ्रमण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी एवं पटवारी आदि इन्हें सहयोग करेंगे।

पालीवाल वाणी ब्यूरो-Suresh Bhat...✍️ 
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