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PM Kisan Yojana: इन किसानों नहीं मिलेगा 10वीं किस्त का पैसा, जानिए आप भी इस लिस्ट में तो नहीं

Paliwalwani
PM Kisan Yojana: इन किसानों नहीं मिलेगा 10वीं किस्त का पैसा, जानिए आप भी इस लिस्ट में तो नहीं
PM Kisan Yojana: इन किसानों नहीं मिलेगा 10वीं किस्त का पैसा, जानिए आप भी इस लिस्ट में तो नहीं

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जल्द 10वीं किस्त जारी होने वाली है. केंद्र सरकार दिसंबर 2021 में कभी भी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपये भेज सकती है. 

तो खाते में नहीं आएगी अगली किस्त

यह जरूरी नहीं कि आपको भी PM Kisan Yojana का लाभ मिले. हो सकता है आप भी उन 75 लाख किसानों में शामिल हों, जिनके खाते में पिछली किस्त नहीं आई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9वीं किस्त के तहत करीब 67.72 लाख किसानों की पेमेंट अटक गई थी, जबकि 7.27 लाख किसानों का पेमेंट फेल हो गया था. हो सकता है आपने कोई गलत जानकारी दी हो या किसी कागजात में कोई गलती हो. अगर ऐसा है तो आपके खाते में अगली किस्त भी नहीं आएगी.

अक्सर इस तरह की होती हैं गड़बड़ियां

PM Kisan Samman Nidhi Yojana का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी न हो. याद रखें कि आपने अपना नाम अंग्रेजी में लिखा हो. हिंदी में नाम लिख दिया है तो उसे ठीक कर लें. आपके आधार कार्ड की जानकारी बिल्कुल सटीक हो. इसी तरह बैंक खाते की जानकारी देते समय कोई गड़बड़ न करें. अकाउंट नेम में स्पेलिंग की गलती न हो. आपके गांव की स्पेलिंग ठीक हो. अगर इनमें से कोई भी गलती हुई तो आपके खाते में 2 हजार रुपये नहीं आएंगे. 

अपात्र होने पर नहीं मिलता है फायदा

वहीं, अगर आप योजना के लिए अपात्र हैं तो भी आपके खाते में रुपये नहीं आएंगे. योजना के लिए पात्र होने की कुछ शर्तें हैं. मसलन, आप किसान होने चाहिए. आपके पास खेती लायक जमीन होनी चाहिए. आपके परिवार में कोई आयकर  न भरता हो. यहां परिवार में पति-पत्नी व अवयस्क बच्चे गिने जाएंगे. आप सरकारी नौकरी नहीं करते हों. आपको सालाना 10 हजार रुपये पेंशन नहीं मिलती हों.

गलतियां ठीक करने का ये है तरीका

पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. यहां आपको FARMER CORNERS दिखेगा. इसमें जाकर Edit Aadhaar Failure Records पर क्लिक करें. इसमें Aadhaar Number ठीक किया जा सकता है. वहीं, अगर आपने खाता संख्या गलत लिखी हो तो उसमें सुधार के लिए आपको कृषि विभाग कार्यालय या लेखपाल से संपर्क करना होगा. 

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