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आदर्श आचार संहिता : प्रिंटिंग प्रेस प्रकाशन के साथ डीएम ने की बैठक
paliwalwaniसुशील केसरवानी
कौशाम्बी. जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127(क) के अनुपालन के लिए समस्त व्यवस्थापक, प्रिन्टिंग प्रेस के साथ बैठक सम्पन्न. धारा-127(क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेंगा-जिला निर्वाचन अधिकारी.
जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127(क) के अनुपालन के लिए जनपद के समस्त व्यवस्थापक, प्रिन्टिंग प्रेस के साथ बैठक सम्पन्न हुई.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त व्यवस्थापकों से कहा कि जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई हैं तथा आदर्श आचार संहिता लागू है. विभिन्न राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पोस्टर व पैम्फलेट आदि का मुद्रण कराया जायेंगा, इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127(क) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट व पोस्टर आदि को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेंगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट व पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेंगा या करवायेंगा.
(उप धारा-1) जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा 02 व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानता हों, सत्यापित कर 02 प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती तथा (उप धारा-2) दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात 03 दिन के भीतर घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की 04 प्रतियों सहित जिला मजिस्ट्रेट को न भेंज दें.
उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति, जो उप धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 06 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना, जिसे 02 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता हैं अथवा दोनों से दण्डनीय होगा. धारा-127(क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेंगा. इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार गोंड उपस्थित रहें.