अन्य ख़बरे
भाजपा विधायक के.पी. त्रिपाठी के खिलाफ के मामला दर्ज
Paliwalwaniरीवा : जनपद सीईओ पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने भाजपा विधायक के.पी. त्रिपाठी को अपराधिक धाराओं के तहत नामजद किया है. इसके साथ ही इन्हें 8 दिसंबर 2022 को अगली पेशी पर हाजिर होने के लिए समन जारी किया है. न्यायालय ने दायर याचिका की सुनवाई में पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने विधायक सहित अन्य को आरोपी बनाया है. सिरमौर जनपद सीईओ पर हमला के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पी त्रिपाठी के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है.
मामले में पुलिस ने विनय शुक्ला, मनीष शुक्ला, सत्यभान सिंह पटेल,ध्रुव तिवारी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इस पूरे घटनाक्रम की साजिश में पीड़ित ने विधायक के पी त्रिपाठी पर आरोप लगाया था. लेकिन पुलिस ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है. उसमें विधायक की भूमिका का उल्लेख नहीं है, इस कारण पीड़ित न्यायालय में परिवार परिवार की सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश तथ्यों की सुनवाई और घटना में विधायक की संलिप्तता के पर्याप्त रूप से दोषी मानते हुए न्यायालय ने उन्हें IPC की धारा 341, 294, 324, 147,148,149, 332, 333 के तहत नामजद किया है.
गौरतलब है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी लेने के लिए भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी ने जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा से फोन पर बातचीत की. दोनों के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई. तभी दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ ही घंटों में सीईओ पर जानलेवा हमला किया गया और उनके सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की गई.
तीन बिंदुओं पर जांच के निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस को तीन बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट 8 दिसंबर 2022 को पेश करने के निर्देश दिए हैं. अधिवक्ता राजेश सिंह ने बताया कि इनमें युवा विधायक के बीच हुई बातचीत का सीडीआर लेना और बातचीत की ऑडियो की रिकॉर्डिंग की जांच करवाना प्रकरण में शामिल आरोपियों की सीडीआर व टावर लोकेशन संकलित करना शासकीय वाहन में तोड़फोड़ की नुकसानी के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करना शामिल है, इन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर न्यायालय में प्रतिवेदन पेश करेगी.
कोर्ट ने भाजपा विधायक को ठहराया दोषी
Case registered against BJP MLA : बता दें कि, सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में CEO के पद पर तैनात रहते हुए CEO एसके मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी को दोषी ठहराया है. इसके बाद विधायक त्रिपाठी के ऊपर 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर न्यायालय के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया है.