कोरोना से मृत्यु पर 50 हजार की अनुग्रह राशि देगी सरकार
भोपाल। कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु होने पर राज्य आपदा प्रबंधन निधि (स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड) से संबंधित के वारिस को सरकार 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मृतक के स्वजन को आवेदन करना होगा। साथ ही संबंधित की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने का प्रमाण भी दिखाना होगा।
कोरोना से मृत्यु होने पर संबंधित के स्वजन को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में भारत सरकार को अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए थे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी) की गाइड लाइन के अनुसार 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि तय की है, जिसकी घोषणा पहले की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ने अब इसके निर्देश कलेक्टरों को आगामी कार्रवाई करने के लिए जारी किए हैं।
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