भीषण गर्मी से वकीलों को राहत : तीन महीने तक वकील बिना काला कोट पहने जिला-न्यायपालिका में पैरवी कर सकेंगे
इंदौर. भीषण गर्मी को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन माह के लिए काले कोट से छुट देने का फैसला लिया है. इसके लिए 15 अप्रेल से 15 जुलाई 2026 तक की तारीख निश्चित की गई हैं.
इंदौर अभिभाषक संघ, इंदौर के पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल कचोलिया एडवोकेट ने पालीवाल वाणी को बताया कि सभी वकील 15-अप्रैल 2026 से 15-जुलाई 2026 तीन-माह तक बिना काला-कोट पहने मध्यप्रदेश के जिला व सत्र न्यायालयों और उनके अधीनस्थ-न्यायालयों में (जिला न्यायपालिका में) पैरवी कर सकेंगे.
इससे भीषण- गर्मी से परेशान हो रहे वकीलों को काफी राहत महसूस होगी. कचोलिया के मुताबिक मप्र स्टेट बार काउंसिल ने एक फरमान जारी किया हैं. इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में काला-कोट की पोशाक पहनने की बाध्यता सम्बन्धी नियम को शिथिल करते हुए 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक वकीलों को इससे छूट दी हैं.
हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वक्त उन्हें यह छूट नहीं मिलेंगी
इस दौरान वकीलों को सफेद शर्ट व काला, सफेद, धारी या ग्रे कलर का पेंट पहनकर और एडवोकेट बेंड बांधकर अधीनस्थ न्यायालयों/जिला अदालत में पैरवी करना होगी. अलबत्ता हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वक्त उन्हें यह छूट/राहत नहीं मिलेंगी. झ गोपाल कचोलिया ने बताया कि प्रदेश के कई तहसीलों व जिलों में यह हालात है कि बैठने की जगह की तुलना में वकीलों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें खुले में बैठना पड़ता है या तंग जगह में काम करना पड़ता है। खासकर बिजली गुल हो जाने की दशा में उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। काउंसिल के इस निर्णय से प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों को फायदा पहुंचेंगा।
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