बलात्कार पीड़िता का जीवन मौत से ज्यादा कष्टदायक होता है...सात वर्षीय बच्ची के दुष्कर्मी को फांसी की सजा
इंदौर.
इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी मंगल पंवार पिता लाल सिंह निवासी देवास को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है...
जानकारी के मुताबिक, मामला स्कीम नं. 136 से जुड़ा है, जहां एक परिवार की बच्ची को आरोपी उसकी झोपड़ी से मुंह दबाकर उठा ले जाता है और झोपड़ी के पीछे बच्ची की माँ को जब बच्ची के चीखने की आवाज आई तब बच्ची की माँ ने आरोपी को यह घिनौना कृत्य करते देखा...
बच्ची की माँ को देख आरोपी भागने लगा तो कॉलोनी के लोगों ने कुकर्मी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया... बताया जाता है कि आरोपी कचरा बीनता है... इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि ''जो पीड़िता बलात्कार के बाद जीवित रहती है उसकी जिंदगी मृत्यु से ज्यादा कष्टदायक हो जाती है...
उसे जीवनभर पीड़ा होती है...'' आरोपी को मृत्युदंड के साथ ही तीन और पांच साल के सश्रम कारावास से तो दंडित किया ही है, वहीं उसे पीड़िता को 5 लाख रुपए भी देना होंगे... प्रकरण में पीड़िता की ओर से पैरवी संजय मीणा ने की थी..!
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