इंदौर पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी समाप्त, 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक
यह निर्णय उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो जनप्रतिनिधि रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त- महापौर
इंदौर. नगर निगम के पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ गंभीर आरोपों को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने उनकी पार्षदी समाप्त करने का आदेश जारी किया है। साथ ही उन्हें आगामी 5 वर्षों तक किसी भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि पार्षद कादरी पर इस कार्यकाल के दौरान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, ‘लव जिहाद’ जैसे गंभीर प्रकरणों में फंडिंग करने और नगर निगम की छवि धूमिल करने के आरोप लगे थे। इनमें से कई आरोपों के साक्ष्य सामने आने के बाद शहर के नागरिकों और पार्षदों में उनके विरुद्ध गहरा रोष था।
इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम पार्षदों ने सभापति के समक्ष दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर मामला संभागीय आयुक्त को भेजा था। शिकायतों और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद आयुक्त ने नियमों के तहत कार्यवाही करते हुए यह निर्णय लिया।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस फैसले के बाद शहर के कई सामाजिक संगठनों ने मध्य प्रदेश शासन और संभागीयआयुक्त का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो जनप्रतिनिधि रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं।
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