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इंदौर

सरकार ने बढ़ाई न्‍यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से फैसला लागू : अकुशल श्रमिकों 783 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों 868 रुपये, कुशल 954 रुपये प्रतिदिन मिलेगे : कर्मचारियों में खुशी की लहर

📅 27 September 2024, 02:16 AM • ✍️ Anil Bagora • ⏱️ 4 मिनट में पढ़ें
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सरकार ने बढ़ाई न्‍यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से फैसला लागू : अकुशल श्रमिकों 783 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों 868 रुपये, कुशल 954 रुपये प्रतिदिन मिलेगे : कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार ने बढ़ाई न्‍यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से फैसला लागू : अकुशल श्रमिकों 783 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों 868 रुपये, कुशल 954 रुपये प्रतिदिन मिलेगे : कर्मचारियों में खुशी की लहर

केंद्र सरकार ने देशभर के मजदूरों के लिए गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 1,035 रुपये प्रतिदिन करने का ऐलान किया. सरकार ने मजदूरों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में संशोधन करते हुए ये फैसला किया है.

इंदौर. नगर पालिक निगम इंदौर के वरिष्ठ वरिष्ठ कर्मचारी नेता राजेंद्र यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, मीडिया प्रभारी अनिल यादव, महामंत्री अनिल पंचवाल, उपाध्यक्ष इसरार अहमद, संगठन सचिव महेश बान्गे, वाहन चालक संघ अध्यक्ष अनिल सोनी, अजय सोनकर, अब्दुल रजाक, केदार यादव, सफाई कर्मचारी कल्याण संघ अध्यक्ष देवकुमार बिगरड़े ने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति खुशी जाहिर करते हुए पालीवाल वाणी को बताया कि केंद सरकार की तरहा ही मध्य प्रदेश सरकार भी तत्काल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्री करने का निर्णय शीघ्र लेकर कर्मचारियों को लाभांवित करें.

वहीं नेतागण ने आगे विस्तार से बताया कि सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से निर्माण, खनन और कृषि जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई से निपटने में श्रमिकों की मदद करेगी.

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में 2.40 अंकों की बढ़ोतरी हुई है. संशोधन के बाद निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रति माह) होगी. अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए यह 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रति माह) की गई है. कुशल, लिपिक और बिना हथियार वाले चौकीदारों के लिए यह 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रति माह) होगी.

न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों–अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र जैसे- ए, बी और सी के आधार पर बांटा जाता है. श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है.

  • केंद्र सरकार ने किया है न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला.
  • अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को होगा फायदा.
  • सरकार का यह फैसला 1 अक्टूबर 2024 से होगा लागू.
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