गुजरात
राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका पर फैसला सुरक्षित
Paliwalwaniगुजरात. वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया है. हालांकि उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ और जेल की सजा के खिलाफ लगी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपने मानहानि मामले में कनविक्शन और सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी. राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था. राहुल ने कहा था कि ‘सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं.’ इस बयान पर उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.
Gujarat High Court reserves orders on Congress leader Rahul Gandhi's plea seeking stay on conviction in 2019 'Modi surname' defamation case. Justice Hemant Prachchhak to pronounce the verdict after vacations.
— ANI (@ANI) May 2, 2023
Court refuses to grant any interim relief to Rahul Gandhi until then.… pic.twitter.com/OeFR2NcuZm
राहुल गांधी ने इसके बाद सूरत के सेशन कोर्ट का रुख किया था. हालांकि यहां पर भी राहुल गांधी को निराशा ही हाथ लगी. सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. इसी के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.