गुजरात

राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका पर फैसला सुरक्षित

Paliwalwani
राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका पर फैसला सुरक्षित
राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका पर फैसला सुरक्षित

गुजरात. वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया है. हालांकि उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ और जेल की सजा के खिलाफ लगी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में अपने मानहानि मामले में कनविक्शन और सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी. राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था. राहुल ने कहा था कि ‘सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं.’ इस बयान पर उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.

राहुल गांधी ने इसके बाद सूरत के सेशन कोर्ट का रुख किया था. हालांकि यहां पर भी राहुल गांधी को निराशा ही हाथ लगी. सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था. इसी के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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