Friday, 11 July 2025

दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया बहू के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला : साझा घर में भी बेटी का अधिकार

Sunil Paliwal-Anil Bagora
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया बहू के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला : साझा घर में भी बेटी का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया बहू के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला : साझा घर में भी बेटी का अधिकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता-पिता के घर में रहने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बत्रा मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। गौरतलब है कि तरुण बत्रा मामले में दो जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां, अपने पति के माता-पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती हैं। अब तीन सदस्यीय पीठ ने तरुण बत्रा के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं । कोर्ट ने कहा कि पति की अलग-अलग संपत्ति में ही नहीं, बल्कि साझा घर में भी बेटी का अधिकार है।

● पालीवाल वाणी ब्यूरों-Sunil Paliwal-Anil Bagora...✍️

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