अब 18 की उम्र में नहीं होगी लड़कियों की शादी, शादी की उम्र बढ़ने की तैयारी, कैबिनेट की प्रस्ताव को मंजूरी
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। मोदी सरकार ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है और कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल है। बता दें कि साल 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे, अब सरकार इस पर अमल करती दिख रही है।
सूत्रों के मुताबिक बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई, अब सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) में संशोधन लाएगी।
बुधवार की मंजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन “मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) को कम करने की अनिवार्यता, पोषण में सुधार और स्तर और संबंधित मुद्दे ” से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था। बता दें कि पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे के लिए 21 साल निर्धारित थी।
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