दिल्ली
कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की जेल, आगे का रास्ता क्या...!
Paliwalwaniनई दिल्ली :
कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात में सूरत की जिला कोर्ट ने आपराधिक मानहानि (Criminal Defamation) केस में दोषी करार दिया है. ज्ञात हो कि राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इस संबंध में उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफमेशन केस दर्ज करवाया था. गुरुवार सुबह सूरत जिला कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है. जानते हैं यह पूरा मामला क्या है और राहुल गांधी के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है.
क्या कहा कोर्ट ने
कोर्ट ने राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफमेशन मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा का ऐलान किया है. अदालत ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और धारा 500 के तहत दोषी करार दिया. धारा 499 ऐसे अपराधों के लिए लगाई जाती है, जिसमें आरोपी पर किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने का आरोप होता है. कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 500 के तहत सजा सुनाई है. जिसमें जज आरोपी को मानहानि मामले में दो साल तक की साधारण सजा सुना सकते हैं और फाइन लगाने का निर्णय भी जज का ही होता है. सूरत की कोर्ट ने भी राहुल गांधी को 2 साल की ही साधारण सजा सुनाई है.
अब आगे का रास्ता क्या है
राहुल गांधी को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है और 2 साल की सजा मिली है, वह जमानती धाराएं हैं. राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद जमानत भी मिल गई. उन्हें हायर कोर्ट में अपील करने के लिए भी एक महीने का समय दिया गया है. अब राहुल गांधी के पास एक ही रास्ता है कि वह हायर कोर्ट में अपील करके अपने को निर्दोष शाबित करें और अपनी 2 साल की सजा को भी खत्म करवाएं.