दिल्ली
दिल्ली में हटाई गईं कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां, यहां पढ़ें पूरा आदेश
Paliwalwaniनई दिल्ली. दिल्ली में सोमवार से नाईट कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटा दिया गया है. दिल्ली में लोग सोमवार से अपने प्राइवेट कार में बिना मास्क पहने चल सकेंगे. हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर अभी मास्क को जरूरी रखा गया है और नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली सरकार ने सभी COVID19 को लेकर सभी तरह की पाबंदियां हटा दी हैं, क्योंकि Covid19 की स्थिति में सुधार हुआ है और दिल्ली में केस में काफी कमी आई है.
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शनिवार को कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लागू पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है. दिल्ली में कोरोना को लेकर लागू सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं. डीडीएमए ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. स्कूल-कॉलेजों को लेकर गाइडलाइंस लागू रहेंगी.
Delhi government lifts all COVID19 restrictions as the Covid19 situation improves. Wearing of face masks and Covid appropriate behavior to be followed pic.twitter.com/mgX7VwSLBy
— ANI (@ANI) February 26, 2022
डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ”सभी पाबंदियां हटाने को लेकर जारी आदेश सोमवार यानी 28 फरवरी से लागू होगा. दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है. सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बार अब बिना किसी पाबंदी के खुल सकेंगे और बंद हो सकेंगे. हालांकि, स्कूल संबंधी दिशा-निर्देश या पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगे. यानी स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चलेंगे.
मास्क न लगाने पर जुर्माना की राशि घटाई
DDMA की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माने की राशि भी अब कम कर दी गई है. मास्क न लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जुर्माने की राशि अब दो हजार रुपये की जगह कम करके 500 रुपये कर दी गई है. इसे लेकर दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग अलग से आदेश जारी करेगा.