अपराध

खालसा कालेज के बाहर गुंडागर्दी व फायरिंग करने के मामले में 6वां आरोपी काबू, रिमांड के बाद जेल भेजा

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खालसा कालेज के बाहर गुंडागर्दी व फायरिंग करने के मामले में 6वां आरोपी काबू, रिमांड के बाद जेल भेजा
खालसा कालेज के बाहर गुंडागर्दी व फायरिंग करने के मामले में 6वां आरोपी काबू, रिमांड के बाद जेल भेजा

अबोहर (शर्मा, सोनू, लोकेश शर्मा) : फाजिल्का के एसएसपी मैडम प्रज्ञा जैन, एसपी क्राईम कर्णवीर सिंह,  एसपीडी प्रदीप संधू, डीएसपी अरूण मुंडन द्वारा जिले को नशामुक्त करने तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नगर थाना प्रभारी नवप्रीत सिंह, एएसआई रणजीत सिंह, हैडकांस्टेबल गुरदीप सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने खालसा कॉलेज के बाहर गुण्डागर्दी करने के मामले में 6वें आरोपी मोहित कुमार उर्फ काकू पुत्र बाबू लाल वासी आर्य नगरी हालाबाद राजीव नगर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उसे दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

जानकारी अनुसार  खालसा कालेज के बाहर गुंडागर्दी करने वाले मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र विक्रमजीत शर्मा वासी ढाणी ढाबां कोकरियां, जतिन कुमार पुत्र भगवान दास वासी गली नं 3 आर्य नगर, हरीश कुमार उर्फ हैरी पुत्र मनोहर लाल वासी राजांवाली,प्रवीण कुमार उर्फ गौरी बिश्ेनाई पुत्र हंसराज वासी ढाणी भागू रोड राजांवाली, रवि कुमार उर्फ गोलू पुत्र किशोर चंद वासी रामसरा को गिरफ्तार कर पहले जेल भेजा जा चुका है।

उल्लेखनी है कि  गोगी वासी राजांवाली, गोलू वासी रामसरा, सुख गिल वासी सप्पांवाली, नूर बराड़ वासी कुंडल और कुछ अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। इनमें से  मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू, जतिन कुमार व हरीश कुमार उर्फ हैरी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होने बताया कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां योग्य न्यायाधीश ने उन्हें पूछताछ क ेलिये पुलिस रिमांड पर लिया गया था।

उन्होने प्रैस कान्फ्रैंस के दौरान बताया कि इलाके में गुंडागर्दी करने वाले व  नशा तस्करों को बख्शा नहीं जायेगा। चाहे वे किसी भी पार्टी के साथ सबंध रखता हो। उन्होने बताया कि आरोपियों से कुछ सामान बरामद किया है। पुलिस रिंमाड के बाद बारीकी से जांच की जायेगी। जल्दी बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जायेगा। उन्होने बताया कि नगर थाना नं 1 पुलिस ने 7 व्यक्ति नामजद करते हुए मुकदमा नं. 67, 16.04.2024 भादंसं की धारा 307, 160, 148, 149, 427 व आमर्स एक्ट की धारा 25, 25 (7) (1) के तहत सभी के विरूद्ध मामला दर्ज किया था। मामले की जांच जारी है।

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