भोपाल

प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता : महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर अब 4 प्रतिशत की राहत मिलेगी

sunil paliwal-Anil paliwal
प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता : महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर अब 4 प्रतिशत की राहत मिलेगी
प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता : महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर अब 4 प्रतिशत की राहत मिलेगी

भोपाल : मध्यप्रदेश में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में मिलने वाली 2 प्रतिशत की छूट बढ़कर 4 प्रतिशत होने जा रही है. हालांकि यह छूट नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी. इसके लिए सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करेगी. पंजीयन विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेज दिया हैं. सरकार जल्दी ही अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती हैं.

यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 2 लाख रुपए तक की बचत होगी. पंजीयन विभाग के सूत्रों ने बताया कि 2 प्रतिशत की छूट से सरकार को सालाना 740 से 840 करोड़ रु. का घाटा होगा. अभी शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन विभाग 12.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लेता है. गांव में ये ड्यूटी 9.5 प्रतिशत है. साल 2020-21 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रॉपर्टी में 2 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी थी. तभी से महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर 10.5 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी लग रही हैं. प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो दो लाख रुपए तक सीधे बचत महिला को होगी स्टांप ड्यूटी भी 8.5 प्रतिशत हो जाएगी.

अभी महिला के नाम पर 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1 लाख रुपए की बचत पुरुषों की तुलना में ज्यादा हो रही हैं. शहर की किसी एक लोकेशन पर 1 हजार वर्गफीट के प्लॉट का सरकारी गाइडलाइन का मूल्य 5 हजार रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से खरीदने पर प्रॉपर्टी की कुल कीमत 5000000 आएगी. क्योंकि पुरुष के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 12.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी चुकाना पड़ रही है. इसलिए स्टांप ड्यूटी 625000 रुपए चुकाना पड़ रही थी. 26 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश के बाद महिलाओं को के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस में 2 फीसदी की छूट चालू की गई. इसके बाद 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी 525000 रुपए देना पड़ रही है. यानी पुरुषों की तुलना में सीधे-सीधे एक लाख रुपए स्टांप ड्यूटी में बच रही थी. अब जबकि राज्य सरकार नगर निगम क्षेत्र में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर नगर निगम सीमा की ड्यूटी को 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके बाद महिलाओं के नाम पर शहरी क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदी पर 425000 रुपए स्टांप ड्यूटी देना पड़ेगी. इससे महिलाओं की प्रॉपर्टी खरीदने पर सीधे-सीधे दो लाख रुपए की बचत होगी. यानी अब महिलाओं को दो फीसदी रजिस्ट्रेशन फीस और दो फीसदी नगर निगम सीमा की शुल्क में छूट के बाद कुल चार फीसदी छूट मिलेगी. यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो रजिस्ट्री कराने पर महिलाओं को 8.5 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी चुकाने पड़ेगी.

  • 37 प्रतिशत प्रॉपर्टी नारी शक्ति के नाम. सरकार ने एक साल में महिलाओं के नाम पर करीब 180 करोड़ से ज्यादा की छूट दी.

  • राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री में पिछले साल से 2 फीसदी की छूट की घोषणा के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं. पिछले साल सरकार ने 6 अप्रैल 2021 को इसके आदेश जारीकर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर 2 फीसदी छूट जारी कर दी थी. ये छूट पंजीयन शुल्क को 3 से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया था.

  • पिछले एक साल में 790640 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई. इसमें से 37 प्रतिशत यानी 292536 से ज्यादा रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर दर्ज की गई, यानी 37 प्रतिशत प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त महिलाओं के नाम पर हुई है. जबकि 63 फीसदी प्रॉपर्टी आज भी पुरुषों के नाम पर खरीदी जा रही है.

  • पंजीयन विभाग के सूत्रों की माने तो पिछले एक साल में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर राज्य सरकार ने करीब 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की छूट दी है. हर महीने 25 से 37 फीसदी तक प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त महिलाओं के नाम पर होने लगी है.

  • छूट के पहले ये 12 से 15 प्रतिशत ही रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर होती थी. नई नीति लागू होने के बाद प्रॉपर्टी खरीदी में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है. आने वाले दिनों में 80 फीसदी से ज्यादा प्रॉपर्टी इनके ही नाम पर दर्ज दिखाई देंगी. इससे घरों में होने वाले विवाद भी कम होंगे.

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