अहमदाबाद
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सुनाई सजा 49 में से 38 को फांसी, 11 को उम्रकैद
Paliwalwaniअहमदाबाद. गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
पहली बार एक साथ इतने दोषियों को फांसी की सजा
सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को UAPA एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है. भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक मामले में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश ए आर पटेल ने धमाकों में मारे गए लोगों को एक-एक लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायलों में से प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये तथा मामूली रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. इसके अलावा कोर्ट ने 48 दोषियों में से प्रत्येक पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
धमाकों में गई थी 56 लोगों की जान
बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर ने सीरियल ब्लास्ट की त्रासदी झेली थी. एक के बाद एक 21 धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया था, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे. इस मामले में 08 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 49 को दोषी और 28 लोगों को निर्दोष करार किया था. इस मामले में पहले 2 फरवरी को फैसला आना था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज एआर पाटले कोरोना संक्रमित हो गए थे जिसके बाद इसे 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया.
गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक घंटे के भीतर 21 बम धमाके हुए थे. अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी. वहीं, सूरत में भी 15 और एफआईआर दर्ज की गईं थी.