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Thursday, 30 November 2023

उत्तर प्रदेश

होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे निलंबित : आलोक ने लगाए थे गंभीर आरोप

12 November 2023 01:11 AM Paliwalwani
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लखनऊ :

होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को शासन ने निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ एसडीएस ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए थे. होमगार्ड मुख्यालय के आदेश पर डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज रेंज ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद डीजी होमगार्ड ने शासन से मनीष दुबे को निलंबित करने की संस्तुति की थी. बीते सप्ताह होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी मनीष दुबे को निलंबित करने का आदेश दिया था. निलंबित होने के बाद जल्द उनको आरोप पत्र सौंपा जाएगा.

डीजी होमगार्ड बीके मौर्या ने बताया कि मनीष दुबे को विभाग की छवि धूमिल करने, मनमानी करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. बता दें कि बीते जुलाई माह में आलोक दुबे द्वारा अपनी पीसीएस पत्नी ज्योति दुबे और गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था. तत्पश्चात डीजी होमगार्ड के निर्देश पर डीआईजी ने जांच की थी, जिसमें मनीष दुबे पर लगे आरोप सही पाते हुए उनको निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करने और मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की गयी थी.

इसे डीजी होमगार्ड ने अपनी संस्तुति के साथ शासन भेज दिया था. वहीं मनीष दुबे का तबादला गाजियाबाद से महोबा कर दिया गया था. शासन में बीते चार महीने से विभागीय जांच जारी रहने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में देरी पर होमगार्ड मंत्री ने मनीष दुबे को निलंबित करने का आदेश दिया. जिसके बाद आनन-फानन में निलंबन आदेश जारी कर दिया गया. अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने इसकी पुष्टि की है.

बता दें कि बरेली में चीनी मिल में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ करीबी रिश्ते हैं. दोनों उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं. उसने अपनी शिकायत के साथ कई कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट भी मुहैया करायी थी. साथ ही, मनीष दुबे के पूर्व में कई महिलाओं के साथ संबंध होने के प्रमाण भी दिए थे. हालांकि बाद में आलोक दुबे ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी, जिसके बाद शासन ने ज्योति मौर्या के खिलाफ चल रही जांच को समाप्त कर दिया था.

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