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PPF में निवेश करके कमा सकते हैं FD से ज्यादा रिटर्न, टैक्स में भी मिलेगी छूट

Paliwalwani
PPF में निवेश करके कमा सकते हैं FD से ज्यादा रिटर्न, टैक्स में भी मिलेगी छूट
PPF में निवेश करके कमा सकते हैं FD से ज्यादा रिटर्न, टैक्स में भी मिलेगी छूट

अगर आप कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिले और आपका पैसा भी सुरक्षित रहे तो आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें निवेश पर आपको टैक्स बैनिफिट भी मिलता है। आज हम आपको PPF स्कीम के बारे में बता रहे हैं ताकि आप भी इसमें निवेश करके ज्यादा फायदा कमा सकें।

हालांकि PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरी होने के बाद फॉर्म 2 भर कर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल से पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी।

PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, हालांकि अवधि को परिपक्वता के एक साल के भीतर 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा। यानी आप इस स्कीम में कुल 25 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। आप 15, 20 या 25 साल बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसमें आप कितने भी सालों के लिए निवेश कर सकते हैं।

पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होताPPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है। किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा करने की जरूरत है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना तय की गई है।

कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है।एक PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से या नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। 

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