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जरुरी खबर ध्यान दे : 31 मार्च से पहले पेंशनधारकों को करवाना होगा यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन

PALIWALWANI
जरुरी खबर ध्यान दे : 31 मार्च से पहले पेंशनधारकों को करवाना होगा यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन
जरुरी खबर ध्यान दे : 31 मार्च से पहले पेंशनधारकों को करवाना होगा यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन

Pension: एक मध्यम वर्ग के परिवार के लिए राज्य सरकार द्वारा आ रही पेंशन काफी महत्वपूर्ण साबित होती है. कहीं ना कहीं इस पेंशन का हर वर्ग के व्यक्ति के लिए आय का एक जरिया होती है. अगर आप राज्य सरकार द्वारा पेंशन धारी व्यक्ति हैं और राज्य सरकार से आपके हर महीने पेंशन आती है तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 31 मार्च तक वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है. सत्यापन नहीं होने पर पेंशन बंद हो सकती है.

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक किशनाराम लोल ने बताया कि जिले में 2 लाख 58 हजार से अधिक पेंशनधारक हैं. इनमें से करीब 86 प्रतिशत ने सत्यापन करा लिया है. लेकिन अब भी 36 हजार 700 से ज्यादा लाभार्थियों का सत्यापन बाकी है. लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र या ई-मित्र प्लस केंद्रों पर जाकर अंगुली की छाप या बायोमैट्रिक्स से सत्यापन करा सकते हैं.

जिनका बायोमैट्रिक्स नहीं हो पा रहा, वे आईरिस स्कैन से सत्यापन करवा सकते हैं. अधिकारी पोर्टल पर पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करेंगे. इसके बाद पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिससे सत्यापन पूरा किया जाएगा. पेंशनर्स अपने बैंक खाते का अपडेट भी पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं. सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च है. इसके बाद सत्यापन नहीं होने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी.

सत्यापन के लिए उपलब्ध विकल्प

पंचायत प्रसार अधिकारी दीपक बेनीवाल ने बताया कि ई-मित्र केंद्र अथवा ई-मित्र कियोस्क से बॉयोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से फेस रिकग्निशन अथवा बॉयोमैट्रिक के माध्यम से एवं ओटीपी सत्यापन से संबंधित अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से पेंशन का भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं. कुछ पेंशनधारकों का सत्यापन बॉयोमैट्रिक पहचान या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के अभाव में नहीं हो पा रहा है.

ऐसी स्थिति में पेंशन पोर्टल पर नया विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत पेंशनधारकों को अधिकारी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर पीपीओ, जनाधार, आधार आदि के आधार पर सत्यापन करवाना होगा. इस प्रक्रिया में अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वार्षिक सत्यापन किया जाएगा.

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