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IAS विष्णुपद सेठी की बढ़ी परेशानी, पत्नी और बेटी की ओर से दायर आवेदन हाईकोर्ट में खारिज
paliwalwani
कटक. सीबीआई जांच का विरोध कर रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी, उनकी पत्नी और बेटी की ओर से दायर आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विष्णुपद सेठी और अन्य दो याचिकाकर्ताओं को पहले से दी जाने वाली अंतरिम सुरक्षा को भी हाईकोर्ट ने हटा दिया है। ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी को टालने के लिए विष्णुपद सेठी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाया है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही को लेकर गठित एकल खंडपीठ पिछले मई 15 को सेठी और अन्य दो, उनकी पत्नी और बेटी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई को खत्म करते हुए राय को सुरक्षित रखा था।
हाई कोर्ट की ओर से किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप के बिना तथा कानून के अनुसार जांच जारी रखने के लिए सीबीआई को पूरी छूट है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होने वाले आवेदनकारी कानून को कायम रखने का उच्च मिशाल स्थापित करेंगे, यह आशा किया जा रहा है। लेकिन जांच के बीच में कानून के अनुसार साधारण प्रक्रिया को अनुसरण किए बगैर आवेदनकारी रीट आवेदन करने की घटना को अदालत ने पसंद नहीं किया है।
आवेदनकारी को पहले जांच में सहयोग करना चाहिए और इसको लेकर उपयुक्त अदालत में पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी ना करते हुए रीट आवेदन अधिकार का गलत व्यवहार किया है और न्यायिक समय को बर्बाद किया है। विदित है कि, ब्रिज एंड ग्रुप कॉरपोरेशन के जीएम चंचल मुखर्जी रिश्वत लेकर गिरफ्तार हुए थे।
लेकिन उस घटना में बेवजह उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, यह दर्शाते हुए विष्णुपद सेठी उनके पत्नी और बेटी की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन किया गया था ।