Friday, 11 July 2025

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New Labour Code: शिफ्ट से 15 मिनट ज्यादा हुआ तो ओवरटाइम, 180 दिन काम कर लिए तो ले सकते हैं लंबी छुट्टी

Pushplata
New Labour Code: शिफ्ट से 15 मिनट ज्यादा हुआ तो ओवरटाइम, 180 दिन काम कर लिए तो ले सकते हैं लंबी छुट्टी
New Labour Code: शिफ्ट से 15 मिनट ज्यादा हुआ तो ओवरटाइम, 180 दिन काम कर लिए तो ले सकते हैं लंबी छुट्टी

भारत सरकार देश में जल्द ही नया श्रम कानून (New Labour Code) कानून लागू करने जा रही है। जिसके बाद एक साल काम करने पर ही कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। वहीं, तय समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम मिलेगा।

नए श्रम कानून में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का प्रावधान दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 31 से ज्यादा राज्यों ने इसे स्वीकार लिया है। हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कानून को सरकार कब लाएगी, लेकिन जल्द ही नए कानून को लागू किया जाएगा। नया श्रम कानून आने से कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। इस दौरान दो बार आधे घंटे की छुट्टी भी मिलेगी। अगर कंपनी 12 घंटे की वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी।

महिला कर्मचारियों की सहमति के बिना नाइट शिफ्ट नहीं:

नए कानून के तहत अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी लेनी होती थी तो उसे कम से कम 240 दिन तक साल में काम करना पड़ता था, लेकिन अब मात्र 180 दिन काम करने पर छुट्टी ली जा सकती है। महिला कर्मचारियों की सहमति के बिना उन पर नाइट शिफ्ट में काम करने का दबाव नहीं डाला जा सकेगा। नए ड्राफ्ट रूल्‍स के अनुसार, बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50 फीसदी या ज्‍यादा होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारी के हाथ में सैलरी तो कम आएगी, लेकिन प्रॉविडेंट फंड और ग्रेच्युटी ज्यादा मिलेगी।

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