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आम आदमी को बड़ी राहत, पैन को आधार से लिंक करने की डेड लाइन बढ़ी, अब 30 जून तक मौका
Paliwalwaniनई दिल्ली: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं, जो इसे नजरअंदाज कर रहे है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए आंकड़ें के मुताबिक 61 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 48 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक किया है। अभी भी ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है, जिन्होंने पैन-आधार को लिंक नहीं किया है। ऐसे ही लोगों के लिए सरकार ने एक बार फिर से राहत देते हुए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। पैन-आधार की लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है वो 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे।
पैन कार्ड-आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो क्या होगा
- अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप कई सर्विसेज से वंचित रह जाएंगे।
- आप कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।
- आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा।
- बैंक खाता खोल नहीं पाएंगे।
- आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं किया जाएगा।
- आपको म्युचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने में परेशानी होगी।
- बिना पैन कार्ड के आपको कार खरीदने में भी दिक्कत होगी।
पैन-आधार के लिंक करने के फायदे
- पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से इनकम टैक्स को सभी ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल मिलता है।
- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के बाद आईटीआर फाइल करना आसान होगा। लिंकिंग के बाद रसीद जमा करने या फिर ई-सिग्नेचर की जरूरत नहीं होगी।
- पैन-आधार लिंकिंग के बाद ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान होगा।
- पैन-आधार लिंकिंग से फ्रॉड की दिक्कत खत्म हो जाएगी।
- टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।
- पैन-आधार को लिंक करने के बाद आप आधार कार्ड से भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
- प्रॉपर्टी खरीदने या कार खरीदने के लिए पैन की जगह आधार से काम हो जाएगा।
- 50 हजार से अधिक लेनेदेन के लिए पैन की जरूरत होती है। आधार लिंक हो जाने पर आपका काम आधार से भी हो जाएगा।
- लिंक हो जाने के बाद आधार कार्ड की मदद से पांच लाख रुपये से अधिक का सोना खरीद सकेंगे।