महाराष्ट्र
मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी
Paliwalwaniमहाराष्ट्र : मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज पीआई मोखाशी ने 10 जून 2022 को मेधा सोमैया की याचिका मानी और संजय राउत को सीआरपीसी की धारा 204 (ए) के तहत समन जारी करके 4 जुलाई 2022 तक अदालत में पेश होना का आदेश दिया था.मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ है.
मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इसके पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज पीआई मोखाशी ने 10 जून को मेधा सोमैया की याचिका मानी और संजय राउत को सीआरपीसी की धारा 204 (ए) के तहत समन जारी करके 4 जुलाई तक अदालत में पेश होना का आदेश दिया था. जानकारों के मुताबिक उन्होंने अपने आदेश में कहा था, ‘रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप को देखकर पता चलता है कि ये बात गलत है और आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ 15/04/2022 और 16/04/2022 को अपमानजनक बयान दिया है. मानहानि के केस में आपतिजनक शब्द का इस्तेमाल से मेधा सोमैया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा शिकायत पर मुंबई की शिवडी कोर्ट ने ये वारंट जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि किरीट सोमैया की पत्नी मेघा के बारे में संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखा था. इस लेख में दावा किया गया था कि मीरा भांडर कॉरपोरेशन में एक प्राइवेट स्कैम हुआ है जिसे मेघा सोमैया ने किया है. जिसकी शिकायत दंपत्ति ने की थी जिसके बाद अब संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ है.