Sunday, 23 November 2025

मध्य प्रदेश

श्रीमति मालिनी वर्मा, प्रिंसिपल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू के बैन अवधि में शिकायती ट्रांसफर आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिया स्टे

paliwalwani
श्रीमति मालिनी वर्मा, प्रिंसिपल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू के बैन अवधि में शिकायती ट्रांसफर आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिया स्टे
श्रीमति मालिनी वर्मा, प्रिंसिपल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू के बैन अवधि में शिकायती ट्रांसफर आदेश को उच्च न्यायालय जबलपुर ने दिया स्टे

भोपाल.

श्रीमति मालिनी वर्मा, प्रिंसिपल, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू, शिवाजी नगर , भोपाल का कथित सिद्ध शिकायत के आधार पर, प्रतिबंध अवधि के दौरान, दिनांक 04/11/25 को ट्रांसफर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,  नजीराबाद=ब्लॉक बैरसिया, जिला भोपाल, कर दिया गया था। 

शिकायती एवं द्वेषपूर्ण ट्रांसफर आदेश दिनांक 04/11/25 से पीड़ित होकर, श्रीमती मालिनी वर्मा, प्राचार्य ने उच्च न्यायालय जबलपुर में ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी थी। प्राचार्य, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू भोपाल की ओर से उच्च न्यायालय में पैरवी करते हुए एवं कोर्ट को संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय, जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ को, बताया कि किसी भी फर्जी या अनाम शिकायत के आधार, प्राचार्य का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

ट्रांसफर आदेश की भाषा में उल्लेख है कि, शिकायत की जांच एवं दोष सिद्ध पाए, जाने पर बैन अवधि में, पॉलिसी दिनांक 08/9/22 के अनुसार, ट्रांसफर आदेश बैन अवधि में जारी किया गया है। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी, उच्च न्यायालय जबलपुर ने कोर्ट को बताया कि ट्रांसफर को कर्मचारी कदाचरण नियमों में किसी प्रकार का दंड परिभाषित नहीं  किया गया है। दंड के रूप में ट्रांसफर आदेश एक प्रकार कलंक स्थापित करता है। 

ट्रांसफर आदेश जारी करने के पूर्व किसी भी प्रकार की जांच, प्राचार्य,  कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू को सम्मिलित करते हुए, नहीं की गई है। विभाग द्वारा किसी प्रकार का नोटिस जारी, शिकायत के विषय पर, न ही कोई जानकारी संबंधित प्रिंसिपल से मांगी गई है ना ही कोई सुनवाई का अवसर ट्रांसफर आदेश जारी करने के पूर्व दिया गया है। अतः ट्रांसफर आदेश ,  पूर्णतः अवैध होने के कारण, निरस्त किए जाने योग्य है।

श्रीमति मालिनी वर्मा, प्राचार्य का सर्विस रिकॉर्ड कई वर्षों में, उत्तम रहा है। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है, उच्च न्यायालय, जबलपुर की सिंगल बेंच ने शिकायत के आधार जारी, ट्रांसफर आदेश दिनांक 04/11/25, को स्टे कर, विभाग/आयुक्त लोक शिक्षण से जवाब मांगा है। प्राचार्य श्रीमती मालिनी वर्मा,  प्रिंसिपल, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू भोपाल में पदस्थ रहेंगे।

 

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 ट्रांसफर प्रकरण में , प्राचार्या महोदय की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने पैरवी की। 

मोबाइल  9827727611, 

              8085937660

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