मध्य प्रदेश
जिला परियोजना समन्यवक के पद पर डेप्युटेशन हेतु चयनित प्राचार्य की कार्यमुक्ति को रोकने का आधार डीईओ खंडवा को नहीं : हाई कोर्ट जबलपुर
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जबलपुर.
श्री संतोष नामदेव, हाई स्कूल प्रिंसिपल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुजर खेड़ी, जिला खंडवा में पदस्थ हैं. राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, द्वारा प्राचार्य संवर्ग को जिला परियोजना समयावक के पद पर प्रति(डेप्युटेशन) हेतु, विज्ञापन दिनांक 24/02/24 जारी किया गया था.
श्री संतोष नामदेव, हाई स्कूल प्रिंसिपल, चयन प्रक्रिया में शामिल हुए एवं चयनित घोषित किए गए थे. तदानुसार, राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने श्री नामदेव का डेपुटेशन हेतु, नियुक्ति आदेश, दिनांक 10/10/24 , बुरहानपुर के लिए जारी किया गया था. प्रतिनियुक्ति आदेश दिनांक 10/10/24 के अनुपालन में श्री नामदेव को प्रतिनियुक्ति स्थल, जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, बुरहानपुर के लिए रिलीव किया जाना था. परंतु, कार्यमुक्ति नहीं दी गई थी.
लगातार मौखिक/लिखित प्रार्थना के बाद, प्राचार्य गुजर खेड़ी द्वारा, दिनांक 05/08/25 को श्री नामदेव को डीईओ ऑफिस, खंडवा हेतु, रिलीव किया गया था, परंतु, डीईओ ऑफिस द्वारा कोई आदेश जारी रिलीविंग आदेश जारी नहीं किया गया था.
अंततः, डीईओ खंडवा के द्वारा की गईं कार्यवाही से पीड़ित होकर श्री संतोष नामदेव द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका दायर की गई थी. श्री संतोष नामदेव हाई स्कूल प्रिंसिपल की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरवी करते हुए, अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उच्च न्यायालय को बताया गया कि राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के पालन हेतु, डीईओ खंडवा कर्तव्य के अधीन हैं.
नियुक्ति आदेश आज दिनांक निरस्त नहीं किया गया हैं, श्री संतोष नामदेव वैध चयन प्रक्रिया में शामिल होकर, मेरिट सूची के आधार पर चयनित हुए थे. उसके पश्चात राज्य शासन ने नियुक्ति आदेश जारी किया था. डीईओ खंडवा को श्री नामदेव की रिलीविंग रोकने की अधिकारिता नहीं है.
सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय ने जबलपुर ने श्री संतोष को 3 सप्ताह के अंदर, बुरहानपुर हेतु रिलीव करने हेतु आदेश जारी किए हैं. प्राचार्य की ओर से उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने पैरवी की.
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