मध्य प्रदेश
48 हजार दैनिक वेतनभोगी के स्थान पर स्थायी कर्मी - मंत्रि-परिषद का निर्णय
Ayush Paliwalभोपाल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता जनसंपर्क मंत्री श्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने पालीवाल वाणी को बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में आज 48 हजार दैनिक वेतनभोगी को नियमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब इन्हें दैनिक वेतनभोगी के स्थान पर स्थायी कर्मी की श्रेणी दी जाएगी। साथ ही अकुशल श्रेणी को 4000-80-7000, अद्र्वकुशल को 4500-90-7500 और कुशल श्रेणी को 5000-100-8000 वेतनमान स्वीकृत किया गया है।
वेतन निर्धारण 1 सितंबर 2016 से-आगामी वेतन वृद्धि सितंबर 2017 से देय
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता जनसंपर्क मंत्री श्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने पालीवाल वाणी को बताया कि वरिष्ठता का लाभ देने के लिए 1 सितंबर 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूरे किए गए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतन वृद्धि की दर से गणना कर उनका संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। इस पर इन्हें वर्तमान 125 प्रतिशत महँगाई भत्ता देय होगा। यह वेतन निर्धारण 1 सितंबर 2016 की तिथि से होगा। आगामी वेतन वृद्धि सितंबर 2017 से देय होगी। अधिवार्षिकी आयु पूरी होने पर 15 दिन प्रति वर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी। यह राशि अकुशल के लिए 1 लाख 25 हजार, अर्द्धकुशल के लिए 1 लाख 50 हजार और कुशल के लिए 1 लाख 75 हजार तक सीमित होगी।
संविदा, अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के लिए योजना लागू नही
मंत्रि-परिषद का निर्णयानुसार ऐसे दैनिक वेतनभोगी जो 16 मई 2007 को कार्यरत थे और एक सितंबर 2016 को भी कार्यरत हैं इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। दिनांक 16 मई 2007 के बाद शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतनभोगी के पद पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें भी योजना की पात्रता होगी। निर्णयानुसार 1 सितंबर 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक किए गए अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतनभोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी। संविदा, अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है।
पुलिस बल में वृद्धि के लिए 6 हजार 250 नए पद की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने पुलिस बल में वृद्धि के लिए 6 हजार 250 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी। निर्णय से संबंधित आगामी कार्यवाही शीघ्र ही गृह विभाग द्वारा की जाएगी। मंत्रि-परिषद ने राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों को राज्य शासन के विभिन्न विभाग में संविलियन की योजना के तहत तिलहन संघ के 7 सेवायुक्त को राज्य सहकारी अधिकरण में सहायक ग्रेड- 3, वाहन चालक और भृत्य के पदों पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया।
पालीवाल वाणी ब्यूरों से आयुष पालीवाल