📅 Wednesday, 09 September 2026 | 03:34 PM IST
लाइव सेंसेक्स: 74,870.62 ▼ -1,262.18 (-1.66%) निफ्टी 50: 23,431.50 ▼ -347.70 (-1.46%) 🪙 सोना 24K (10g): ₹148,150 🥈 चांदी (1kg): ₹223,900 🌤️ उज्जैन: 30°C (हल्के बादल)
इंदौर

नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 : सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य

📅 03 June 2022, 08:41 PM ✍️ sunil paliwal-Anil paliwal ⏱️ 2 मिनट में पढ़ें
शेयर करें:
WhatsApp Facebook Twitter Telegram Instagram
नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 :  सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य
नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 : सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य

इंदौर : इंदौर जिले में चल चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जा रहे। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने एक आदेश जारी कर सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी थाने एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य किया है। 

कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा इन्दौर सराय अधिनियम-1867 की धारा 8 के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओ, होटलों, तथा लॉज के मालिको / प्रबंधको को अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करना होगी। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश 18 जुलाई 2022 तक लागू रहेगा।

📲

पालीवाल वाणी WhatsApp चैनल से जुड़ें

ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और समाज के सभी समाचार सबसे पहले अपने फोन पर पाएं।

चैनल से जुड़ें →

संबंधित खबरें

सभी देखें →
WhatsApp हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें