आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त आरोपी नितिन गोडाने को किया गया रासुका में निरुद्ध
इंदौर : इंदौर जिले में लगातार आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त पाए गए आरोपी नितिन पिता अशोक गोडाने को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये है। उक्त आरोपी के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनेक अपराध पंजीबद्ध है।
बताया गया है कि आरोपी नितिन पिता अशोक गोडाने के आतंक से आम जनता भयभीत, आतंकित एवं त्रस्त है। आरोपी के विरूद्ध वर्ष 2022 में अप. क्रमांक 44 / 2022 धारा 294,327,324,506 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस अपराध में आरोपी द्वारा देशी कलाली पलासिया चौराहा इन्दौर पर फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां दी तथा शराब पीने के लिए रूपये मांग नहीं देने पर चाकू से मारकर चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी दी, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जिस कारण न्यू पलासिया क्षेत्र में तनावपूर्ण वातावरण का माहौल पैदा हो गया था। इसी तरह 26 फरवरी 2022 को धारदार हथियार लेकर न्यू पलासिया रामघाट नाले के पास खड़े होकर रहवासियों तथा राहगीरों को धमकाकर गाली गलोच करने पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस उपायुक्त (जोन-3), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी थाना तुकोगंज के कथन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा नितिन पिता अशोक गोडाने, उम्र 32 साल निवासी 50, हरिजन कालोनी, इन्दौर, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए गए है।
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