Saturday, 21 February 2026

इंदौर

Indore City : चिन्हित दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही होगा

paliwalwani
Indore City : चिन्हित दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही होगा
Indore City : चिन्हित दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही होगा

इंदौर. 

  • आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम/जनसामान्य के स्वास्थ्य हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने इंदौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में चिन्हित दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही  करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। 

जारी आदेश के अनुसार समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टेबलेट्स, समस्त ऑक्साजीपाम टेबलेट्स, समस्त इटिजोलाम टेबलेटस, समस्त एल्प्राजोलम टेबलेटस, समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेटस, क्लोजापाम टेबलेटस (फीजीयम टेबलेट आदि) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जायेगा।

गर्भपात/गर्भसमापन संबंधित औषधियां जैसे Ru486, Mifepristone एवं Misoprostal व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाओं (गोली, इंजेक्शन, जेल) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जायेगा एवं लिखित प्रिस्किप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जायेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करेंगे। अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 01 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

whatsapp share facebook share twitter share telegram share linkedin share
Related News
Latest News
Trending News