दिल्ली
UGC Guidelines for Colleges : विदेशी कोर्स पर लगेगी रोक
paliwalwaniUGC Regulations mandate that No Foreign Higher Educational Institution shall offer any programme in India without the prior approval of UGC, HEls shall not offer programmes under any franchise arrangement and such programmes shall not be recognised by UGC. pic.twitter.com/Ke1njwcLuu
— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) December 16, 2023
नई दिल्ली :
भारत में विदेशी कोर्स को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) की तरफ से नई गाइडलाइंस (UGC Guidelines About Foreign Courses) जारी की गई है। अब यूजीसी के इजाजत के बगैर कोई भी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान (HEIs) विदेशी प्रोग्राम नहीं चला सकते हैं।
कर्जत में एक बिजनेस स्कूल यूके फैकल्टी के साथ किसी भी बातचीत के बिना सैकड़ों छात्रों को यूके यूनिवर्सिटी की डिग्री प्रदान करता है। इसी तरह, बेंगलुरु का एक कॉलेज छात्रों को अंतरराष्ट्रीय डिग्री के लिए पढ़ाई कराता है।
हालांकि, इन व्यवस्थाओं पर यूजीसी ने सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री मान्य नहीं होगी। जिन छात्रों ने इन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, उन्हें पता चला है कि उनकी डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण कुछ पर कानूनी कार्रवाई की गई है।
कॉलेज या संस्थान विदेशी कोर्स ऑफर नहीं कर सकते
भारत में रहकर ऑनलाइन मोड में विदेशी कोर्स कराने वाली एडटेक कंपनियों के नाम नोटिस जारी किया गया है। भारत में विदेश के कॉलेज में चलाए जा रहे कोर्स करना अब आसान नहीं होगा। सरकारी नियमों के अनुसार, अब बिना यूजीसी की मंजूरी के कोई भी कॉलेज या संस्थान विदेशी कोर्स ऑफर नहीं कर सकते हैं। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने इसकी जानकारी साझा की है। यूजीसी की तरफ से इस संबंध में नया नोटिस भी जारी किया गया है।
UGC ने क्या कहा?
यूजीसी की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार, एडटेक कंपनियों को फटकार लगाए गए हैं। कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम पेश करने वाली एडटेक कंपनियों को लेकर यूजीसी ने नया नियम जारी किया है। आयोग का कहना है कि कुछ EdTech कंपनियां समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, टेलीविजन आदि में विज्ञापन दे रही हैं। कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम पेश किया जा रहा है।
यूजीसी की नोटिस में कहा गया है कि ऐसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था की अनुमति नहीं होगी जो विदेशी कोर्स को कराते हैं। यूजीसी द्वारा लागू नियमों के तहत सभी डिफॉल्टर एडटेक कंपनियों के साथ-साथ जो कॉलेज कोर्स ऑफर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
NEP 2020 के तहत बदलाव
साल 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए न्यू एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) के तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं। भारत में विदेशी कोर्स चलाने का सेटअप तैयार करने पर रोक लगाए जाएंगे। बता दें कि हायर एजुकेशन को लेकर यूजीसी ने इस साल कई अहम बदलाव किए। अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को 4 साल का करने का फैसला लिया गया है। वहीं, यूजी लेवल पर छात्रों के लिए Dual Degree नियम शुरू किए गए हैं। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं।