दिल्ली
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आदेश टला : कोर्ट 10 मई को सुनवाई करेगा
paliwalwaniदिल्ली.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बृज भूषण सिंह और एक अन्य के खिलाफ 6 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने पर आदेश टाल दिया है. अब इस मामले में अदालत 10 मई 2024 को सुनवाई करेगा. उम्मीद है कि इस दिन अदालत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को लेकर अपना अहम आदेश सुना सकती है.
इससे पहले मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने 7 मई 2024 को मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया था. बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था. बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया था कि 7 सितंबर, 2022 को वो दिल्ली में नहीं थे और इस दिन वो सर्बिया में थे. इस घटना को लेकर उन पर लगाए गए आरोपों की दोबारा जांच की मांग की थी और उन्होंने साथ ही साथ एक कोच के कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी थी.
शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा था कि आवेदन में देरी करने की रणनीति थी और सीआरपीसी की धारा 207 के स्तर पर दस्तावेज मांगे जा सकते थे. सिंह इस मामले में सह-अभियुक्त विनोद तोमर, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव हैं के साथ जमानत पर हैं. दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने उनके खिलाफ धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था. हालाँकि एक नाबालिग पहलवान द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है.
उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं. इस बार लोकसभा चुनाव में BJP ने बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया है. बीजेपी ने इस सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट दिया है.
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था. हालांकि, नाबालिग पहलवान ने बाद में अपने आरोप वापल ले लिए थे. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच की थी. बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते रहे हैं.