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2034 में लागू होगा 'एक देश, एक चुनाव' नियम

📅 09 February 2025, 01:11 AM • ✍️ paliwalwani • ⏱️ 2 मिनट में पढ़ें
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2034 में लागू होगा 'एक देश, एक चुनाव' नियम
2034 में लागू होगा 'एक देश, एक चुनाव' नियम

नई दिल्ली.

पूर्व राष्ट्रपति और उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने जानकारी दी कि 'एक देश, एक चुनाव' की प्रक्रिया 2029 में शुरू होकर 2034 तक पूरी होगी। समिति ने अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंप दी है, जिसे आम जनता भी पढ़ सकेगी। इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी लिखित सहमति दी है।

बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होगी, जबकि दूसरे विधेयक को सामान्य बहुमत से ही पास किया जा सकता है.

सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या 'एक देश, एक चुनाव' से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश क़ानून (संशोधन) विधेयक पेश किया.

12 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी. इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये क़दम उठाया गया है.

 

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