दिल्ली
CAA Rules in India : देश में लागू हुआ सीएए : अधिसूचना जारी
paliwalwani: Impact After CAA Implementation:
नई दिल्ली :
Citizenship Amendment Act :
देश में आज से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हो गया है. गृह मंत्रालय की ओर से CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे. आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है.
लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू कर दिया है. इस संबंध में सरकार ने 11 मार्च 2024 सोमवार को अधिसूचना जारी की.
सीएए को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी. इसके चार साल बाद इसे लागू किया गया है. सीएए नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा.
गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे ,जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. वगैर दस्तावेज के इन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है.
सीएए को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. इसके बाद यह कानून लागू नहीं हो सका.
अब कानून लागू होने के साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पुलिस के अतिरिक्त जवान देखे गए. बता दें कि इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में शाहीन बाग रह चुका है.
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
CAA लागू होने के बाद क्या-क्या आएंगे बदलाव?
किसे होगा नुकसान?
इस कानून के लागू होने से किसी को सीधा नुकसान नहीं होगा. हालांकि, पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों की देश में एंट्री से भारत की आबादी में इजाफा होगा. इस समय भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है. इन लोगों के आने पर देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा और देश की जनता पर भी इसका असर पड़ेगा.
कहा जा रहा धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन
इसपर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होने के आरोप लगाए गए हैं. आपको बता दें कि देश के संविधान के मुताबिक भारत में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. हालांकि, इस कानून में मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है जिस वजह से इसे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने से जोड़ा जा रहा है.
गृह मंत्रालय ने आज जारी किया नोटिफिकेशन
किसे मिलेगी नागरिकता
अब अधिसूचना जारी होने के बाद, सरकार गैर-मुस्लिम प्रवासियों - बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से - जो 2015 से पहले भारत आए थे, को नागरिकता दे सकती है.
Ministry of Home Affairs (MHA) will be notifying today, the Rules under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA-2019). These rules, called the Citizenship (Amendment) Rules, 2024 will enable the persons eligible under CAA-2019 to apply for grant of Indian citizenship. (1/2)
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 11, 2024
11 दिसंबर, 2019 को संसद से पारित कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ था. सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है. नागरिकता संशोधन कानून भाजपा के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था. इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा.
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