दिल्ली
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों पर रोक : हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला
Paliwalwani
नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश में (In Uttar Pradesh) निकाय चुनावों पर (On Civic Elections) रोक लगा दी (Banned) । हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल यूपी में निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से दायर ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था।
राजनीतिक दलों के जबरदस्त विरोध के बाद इस मुद्दे पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है, साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया था। हाई कोर्ट ने पिछले साल 27 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी सूची को भी खारिज कर दिया था।
पिछले साल 27 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया है। उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की गई है। तब कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है।





