भोपाल
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयों को एक सितंबर 2016 से नया वेतन मिलेगा
Jairam Paliwalभोपाल। मध्यप्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अब स्थाई कर्मी कहलाएंगे। सरकार अब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करके 125 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता तो दिया जाएगा, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा, इस जानकारी से दैनिक वेतन भोगियों में गौर निराशा छा गई लेकिन उन्हें खुशी इस बात की होना चाहिए कि उन्हें 1 सितंबर 2016 से नया वेतन दिया जाएगा जो प्रदेश सरकार का एक नायाब तोहफा होगा। पालीवाल वाणी को सूत्रों ने बताया कि दैनिक वेतन भोगियों को तीन श्रेणियों के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल और कुशल में बांटकर ग्रेच्युटी भी फिक्स कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया है। संभवता कैबिनेट में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। नियमित करने के बाद सरकार को प्रति कर्मचारी 5000 रुपए हर महीने अतिरिक्त खर्च होंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में दैवेभो कर्मियों को नियमित करने पर पूरी तरह से अमल करने का वादा किया। जिसके तहत मध्यप्रदेश के 48 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अब स्थाई कर्मी कहलाएंगे। उन्हें एक सितंबर 2016 से नया वेतन दिया जाएगा।
यह होगी सेवा शर्ते
पीएफ मिलेगा, जीएडी द्वारा 31 मई 13 को जारी सेवा शर्ते लागू होगी। खाली पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियमित किये जायेंगे। मप्र औद्यौगिक नियोजन अधिनियम के तहत निर्माण व श्रम विभाग के अनुमोदन के बाद ही नये नियम जारी किये जायेंगे।
श्रेणी वेतनमान ग्रेच्युटी
अकुशल 4000-80-7000 1.25.000
अर्द्धकुशल 4500-80-7500 1.50.000
कुशल 5000-80-8000 1.75.000
हर साल 288 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
पालीवाल वाणी को सूत्रों ने बताया कि इस तरह सरकार पर हर साल 288 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने पर 15 दिन हर साल सेवाकाल के वेतन के आधार पर ग्रेच्युटी की पात्रता रहेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने 15 अगस्त को दैवेभो को नियमित करने की घोषणा की थी। मसौदे में जिक्र है कि ऐसे दैवेभो जो 10 अप्रैल 2004 की स्थिति में 10 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाए या अन्य तय मापदंड पूरे नहीं करने की वजह से नियमित होने से वंचित रह गए, उनके लिए जीएडी द्वारा 2013 में बनाए गए दैवेभो सेवा नियम के दायरे में आएंगे। नियमित कर्मचारियों की तरह पीएफ दिया जाएगा। वित्त मंत्री जयंत मलैया का कहना है कि वित्त विभाग और जीएडी ने तैयारी पूरी कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट में है अभी मामला !
पालीवाल वाणी को सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री एके सीकरी और जस्टिल श्री आर एन अग्रवाल की डबल बैंच में दैवेभो कर्मचारियों की ओर से दायर की गयी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार के वकील श्री अतुल गर्ग ने सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश भी पेश किया कर्मचारियों के हित की बात करते हुए श्री गर्ग ने कहा कि सरकार इन्हें नियमित करने के साथ अन्य सुविधायें भी देना चाहती है। इन्हें नियमित भी कर दें और पेंशन नहीं मिले तो यह उचित नहीं होगा। मप्र दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी महासंघ की और से पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील श्री परमानंद पाण्डेय ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पहले ही बहुत देर कर चुकी है। आगामी तिथि पर मध्यप्रदेश सरकार को दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में जानकारी भी देना है। इसलिए सरकार भी दैवेभो को लाभांवित करने में लग गई। एरियर राशि नहीं दिए जाने से कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की।
दैवेभो का पूरा मामला यह है
दैवेभो कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 21 जनवरी को आदेश दिये थे। आदेश में आठ महीने तक का समय दिया गया था। ऐसा नहीं होने पर कई दैवेभो कर्मचारियों और उनके कुछ संगठनों ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी । पिछली बार हुई सुनवाई से एक दिन पहले जल संसाधन विभाग ने सौ से ज्यादा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश भी जारी कर दिये थे। इसमें इन कर्मचारियों को 4440-7440 वेतनमान देना दर्शाया गया था। इससे नाखुश कर्मचारियों ने रीवाइज हलफनामे भी पेश किये हैं।
प्रमुख विभाग में कहां कितने कर्मचारी कार्यरत !
पालीवाल वाणी को सूत्रों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी - 6700, एपीएचई - 6000, आवास, पर्यावरण सीपीए- 1392, जल संसाधन - 6991,वन विभाग - 8000, आरईएस - 2700, वन विभाग - 8000, आरईएस - 2700 सहित अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी अप्राप्त
16 साल की लड़ाई का परिणाम
कांग्रेस सरकार ने 28 हजार दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी से निकालने का निर्णय लिया था,लेकिन वर्ष 2003 में भाजपा ने दैवेभो को नियमित करने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया । फिर भी हमें इसके लिये लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, अब कहीं जाकर हमें अच्छी खबर मिलने जा रही है।
श्री अशोक पांडे,
अध्यक्ष,मप्र दैनिक वेतन भोगी संघ
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयों को एक सितंबर 2016 से नया वेतन मिलेगा
पालीवाल वाणी ब्यूरो से जयराम पालीवाल
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