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Creta 1.6 VTVT SX+ चलाते समय इसके मालिक का एक्सीडेंट, मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश
Paliwalwaniनई दिल्ली : वाहनोंं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं, लेकिन कभी कभी सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद चीजें आपके खिलाफ काम करती हैं। जब बुरा वक्त आता है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब विफल हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ क्रेटा के मालिक के साथ हुआ जब एक दुर्घटना में उसकी कार के एयरबैग खुलने में विफल रहे। क्रेटा के मालिक ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग में मामला दर्ज कराया। राज्य आयोग ने मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और हुंडई को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इसमें 2 लाख रुपये चिकित्सा खर्च और 50 हजार रुपये आय के नुकसान के लिए और 50 हजार रुपये मुकदमेबाजी की लागत के लिए शामिल थे।
हुंडई क्रेटा एयरबैग के ना खुनले से क्रेटा के मालिक शैलेंद्र को काफी कुछ सहना पड़ा। इन्होने हताश होकर न्याय पाने के लिए एक लंबा सफर तय किया। घटना 16 नवंबर 2017 की है, जब दिल्ली-पानीपत हाईवे पर अपनी Creta 1.6 VTVT SX+ चलाते समय इसके मालिक का एक्सीडेंट हो गया था। इस कार को अगस्त 2015 में खरीदा गया था और इसके फ्रंट में दो एयरबैग थे। मालिक ने इस SX+ मॉडल को इसलिए चुना क्योंकि वह बेहतर सुरक्षा की तलाश में था। बावजूद इसके उन्हें क्रेटा ने धोखा दे दिया।